Calcutta High Court said- action will be taken if the picture of the trainee doctor is shared

संजय राय को फांसी के लिए बंगाल सरकार की ओर से किए गए आवेदन को हाई कोर्ट ने किया खारिज

  • सीबीआई ही कर सकती है आवेदन : हाई कोर्ट

RG Kar Incident, कोलकाता। आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर से दरिंदगी की घटना में दोषी करार दिए गए कोलकाता पुलिस के सिविक वालंटियर संजय राय को फांसी की सजा दिलाने के लिए बंगाल सरकार की ओर से किए गए आवेदन को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति देवांशु बसाक व न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को उच्चतम सजा के लिए मामला करने का अधिकार नहीं है। खंडपीठ ने आगे कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ही एकमात्र इस बाबत मामला कर सकती है।

मालूम हो कि सियालदह कोर्ट ने संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने फैसले पर असंतोष जताया था। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया था।

आवेदन पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने सवाल किया कि इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े तीन पक्षकारों मृतका का परिवार, सीबीआई व दोषी की ओर से हाई कोर्ट का रुख नहीं करने पर राज्य सरकार कैसे आवेदन कर सकती है?

मालूम हो कि राज्य सरकार व सीबीआई दोषी के लिए फांसी की सजा चाहती हैं,हालांकि मृतका के माता-पिता ऐसा नहीं चाहते। उनका मानना है कि संजय राय को फांसी पर चढ़ा दिए जाने से अन्य दोषियों का पता नहीं चल पाएगा।

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