कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को, राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया जिसके अनुसार, सैलून और ब्यूटी पार्लरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक चलाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में एक जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि प्रतिष्ठान के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लग चुकी है और वे स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं।
आदेश कब से प्रभावी होगा इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आदेश में कहा गया कि सैलून और पार्लर को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाना चाहिए। कोविड संबंधी पाबंदियों के कारण, राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और उड़ान सेवाओं में बदलाव किया गया है। इसके अलावा जिम और तरण ताल भी बंद हैं।