कोलकाता। कोलकाता रेप केस मामले और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितता के आरोपों से घिरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही है। वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।
वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि काउंसिल ने उन्हें छह सिंतबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन 13 दिनों के बाद भी उनका जवाब नहीं मिला है।
नोटिस में कहा गया है कि उनका जवाब नहीं मिलने के बाद मेडिकल काउंसिल ने उनका नाम रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से हटा दिया गया है। संदीप घोष का रेजिट्रेशन नंबर वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में 52497 था। उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।
बता दें कि नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद संदीप घोष सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप लग रहे थे। जूनियर डॉक्टर्स सहित मृतका के मां-पिता की ओर से आरोप लगाये जा रहे थे। इसके साथ ही आरजी कर में भ्रष्टाचार के मामले की भी सीबीआई जांच कर रही थी।
आरजी कर में वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी ने उन्हें पहले गिरफ्तार किया था और बाद में कोलकाता रेप केस मामले में तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है और फिलहाल वह सीबीआई रिमांड पर हैं।
कोलकाता रेप केस के बाद दिया था इस्तीफा
कोलकाता रेप केस मामला सामने आने के बाद संदीप घोष ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था, लेकिन इसे लेकर जब विवाद हुआ था तो उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट में ओएसडी नियुक्त किया गया था, लेकिन सीबीआई के आरोप के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।
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