टेट परीक्षा में छह गलत प्रश्नों का उत्तर देने वालों का नंबर बढ़ाने का आदेश

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया है कि 2014 की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में छह गलत प्रश्नों का जवाब देने वाले परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ाना होगा। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। टेट परीक्षा में गलत प्रश्न को लेकर तत्कालीन न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी की पीठ में याचिका लगी थी।

तब न्यायाधीश ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की एक समिति यह जांचने के लिए बनाई थी कि वाकई में प्रश्न गलत हैं या नहीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि छह प्रश्न गलत थे। इसके बाद कोर्ट ने केवल याचिका लगाने वाले परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ाने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ अन्य परीक्षार्थी खंडपीठ में पहुंचे थे और सभी का नंबर बढ़ाने की मांग की थी।

तब न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने इस मामले में एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी। एक अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस कलकत्ता हाईकोर्ट के पास लौटा दिया था। यहां न्यायमूर्ति तालुकदार की खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी जिस पर गुरुवार को फैसला आया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =