कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को ही है : धर्मेंद्र प्रधान

कोलकाता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को ही है। कोलकाता के दमदम में एक संगठनात्मक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधान ने कहा कि यूजीसी के नियमों के मुताबिक कुलाधिपति को कुलपति नियुक्त करने का अधिकार है। राज्यपाल होने के नाते डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। इसलिए उन्हें कुलपति नियुक्ति का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए। राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने राज्य के परामर्श के बिना कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला भी राज्यपाल के पक्ष में रहा है। बावजूद इसके राज्य सरकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रही। मुख्यमंत्री और यहां तक कि शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने सीधे तौर पर सी.वी. आनंद बोस पर निशाना साधा है।

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