नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने यह बिल पेश किया ।इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया यह बिल महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन करके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी।” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली। अनुच्छेद 330ए लोक सभा में एससी/एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है।
इस बिल के आने के बाद महिलाओं के लिए 33%सीटे आरक्षित की जाएगी । कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या 82 से बढ़कर 182 हो जाएगी। इस बिल की समय अवधि 15 साल होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चा हुई हैं, बहुत वाद-विवाद भी हुए हैं।
अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। ईश्वर ने शायद ऐसे कई कामों के लिए मुझे चुना है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं..हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया बिल ला रही है।