Narada Case : हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के विधायक और मंत्रियों को सशर्त जमानत दी

कोलकाता। Kolkata Desk :  नारदा स्टिंग टेप (Narada Sting case) मामले में पिछले एक सप्‍ताह से ज्‍यादा समय से सीबीआई (CBI) की जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के दो मंत्रियों, एक विधायक और पार्टी के एक पूर्व नेता को कोलकाता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) से बड़ी राहत मिली है। चारों नेताओं की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। बता दें पिछले दिनों सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा कोगिरफ्तार कर लिया था  इसके अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चर्टजी को भी गिरफ्तार किया गया था।

कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को 2 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी नेताओं को दो जमानती भी लाने का आदेश जारी किया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि चारों नेता नारदा स्टिंग केस की जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे भी जुड़े रहेंगे।

कोलकाता हाईकोर्ट ने इन नेताओं के नारदा केस को लेकर मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इन नेताओं को सख्‍त निर्देश दिए गए हैं कि इस केस से जुड़ी कोई भी बात किसी भी मीडिया इंटरव्यू में नहीं बताई जाएगी। अदालत ने चारों नेताओं को यह चेतावनी देते हुए अंतरिम जमानत दी है कि यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो फिर बेल को निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि इस केस में 19 को मई को डिविजन बेंच ने चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया था।

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