Kerala: Sexual harassment case filed against Malayalam actors Jayasurya and Maniyanpilla Raju

केरल : मलयालम अभिनेता जयसूर्या एवं मनियनपिल्ला राजू पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

कोच्चि/तिरुवनंतपुरम : लोकप्रिय मलयालम अभिनेताओं जयसूर्या और मनियनपिला राजू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों के आधार पर ये मामले दर्ज किए गए।

एर्नाकुलम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू के खिलाफ ‘फोर्ट कोच्चि’ पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। तिरुवनंतपुरम में छावनी पुलिस ने पुष्टि की है कि जयसूर्या के खिलाफ भी इसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासों के बाद विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। तब से मलयालम फिल्म जगत की कई हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

कुछ फिल्मों में काम कर चुकी शिकायतकर्ता ने जाने माने अभिनेता एवं विधायक एम. मुकेश, जयसूर्या और मनियानपिला राजू के अलावा अभिनेताओं के संघ में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इडावेला बाबू के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।

अभिनेत्री ने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा था, ”मैं मलयालम फिल्म उद्योग में मुकेश, मनियनपिला राजू, इडावेला बाबू, जयसूर्या, चंद्रशेखरन, प्रोडक्शन कंट्रोलर नोबल और विचू द्वारा मेरे साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार किए जाने की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए यह पोस्ट लिख रही हूं।”

अभिनेत्री ने लिखा, ”वर्ष 2013 में एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय इन व्यक्तियों ने मुझे शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित किया। मैंने सहयोग करने और काम जारी रखने की कोशिश की, लेकिन यह दुर्व्यवहार बर्दाश्त से बाहर हो गया।”

कोच्चि शहर के मरदु पुलिस थाने में मुकेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस ने बताया कि यह मामला भारतीय दंड संहिता के तहत इसलिए दर्ज किया गया है, क्योंकि कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले हुआ था।

इससे पहले, तिरुवनंतपुरम ‘म्यूजियम पुलिस’ ने आठ साल पहले एक होटल में एक अभिनेत्री से बलात्कार करने के आरोप में अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया था।

पहला मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत निर्देशक रंजीत के खिलाफ पश्चिम बंगाल की एक अभिनेत्री की शिकायत पर दर्ज किया गया था। यह शिकायत 2009 की एक घटना के संबंध में की गई है।

अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि निर्देशक ने 2009 में फिल्म ‘पालेरी मणिक्यम’ में अभिनय के लिए आमंत्रित करने के बाद उसे अनुचित तरीके से छुआ था।

इन आरोपों को लेकर रंजीत ने केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्दीकी ने भी अपने खिलाफ लगे आरोपों के बाद ‘मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन’ (एएमएमए) के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था।

वर्ष 2017 में एक अभिनेत्री पर हमले के बाद केरल सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न एवं शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है।

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