शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की भूमिका से न्यायाधीश नाखुश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्य के बड़े मंत्रियों के नाम सामने आने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए इसकी कमान केंद्रीय एजेंसी को सौंपी थी। इस मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट सौंपी है, जिसपर कोर्ट के जज ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई की रिपोर्ट को लेकर नाखुशी जाहिर की। रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि टीम के कुछ सदस्य ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर उन सदस्यों को बदलने की भी बात कही।

सोमवार को मामले की सुनवाई में जस्टिस अभिजीत गांगुली ने शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई की भूमिका पर असंतोष व्यक्त किया है। न्यायाधीश ने कहा, ‘लगता है कि SIT के कुछ अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर जरूरी हुआ तो उन्हें इस जांच से हटाया जा सकता है।’सोमवार को मामले की सुनवाई के पहले चरण में न्यायाधीश गांगुली ने यह बातें कही। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गांगुली ने कहा,’शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच को देखकर लगता है कि CBI के कुछ लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

अगर जरूरी हुआ तो उन्हें इस जांच से हटाया जा सकता है। उन्हें यह ध्यान रहे कि उनके स्थान पर दूसरे लोग लाए जा सकते हैं।’ दरअसल सीबीआई बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटालों की जांच कर रही है। हालांकि जांच की गति को लेकर भी सीबीआई कोर्ट की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इन्हीं बातों को लेकर सीबीआई पर असंतोष जाहिर किया।

बता दें कि इससे पहले बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अलीपुर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य सहित 12 लोगों का नाम शामिल है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इस आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने पूर्व सलाहकार, आयोग के पूर्व सहायक सचिव,दो कार्यक्रम पदाधिकारी और छह अन्य को आरोप पत्र में नामजद किया है।

सीबीआई जांच में पता चला कि 2016 में पश्चिम बंगाल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं और दसवीं कक्षा के लिए सहायक शिक्षकों के पद पर भर्ती निकली थी। उसी समय आरोपियों ने एक दूसरे के साथ शिक्षक भर्ती को लेकर साजिश रची गई। कैसे अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाय। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों में लोक सेवक और निजी व्यक्ति भी शामिल हैं।

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