मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नाडीज को बिना किसी पूर्व अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी है। वहीं, कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज की जमानत शर्तों में भी बदलाव किया है। जैकलीन को देश से बाहर यात्रा करने से पहले ED और अदालत को तीन दिन पहले खबर देनी होगी। यानी जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अदालत को इस बारे में सूचित करना होगा।
विदेश जाने से पहले देना होगा विवरण
कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, उन्होंने अपने काम के सिलसिले में लगातार विदेश की यात्रा करनी पड़ती है, विदेश जाने से पहले उनको सारा विवरण देना होगा कि वो किस देश में जा रही हैं, उनको वहां कितने दिन के लिए रहना होगा, उनको वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा।
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जैकलीन ने की थी बेल की शर्तों में ढील की अपील
बता दें कि पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत इस शर्त पर मिली थी की वह अदालत के बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगीं। जैकलिन फर्नांडीज ने पहले ही बेल की शर्तों में ढील देने के लिए कोर्ट से अपील की थी, मई में याचिका दायर करने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को दुबई में IIFA अवार्ड्स में शामिल होने की अनुमति दी थी।