संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जारी रहेगी जांच

नयी दिल्ली/कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना की सीबीआई जांच को रोकने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच रोकने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछा है कि वह किसी एक व्यक्ति को क्यों बचाना चाहती है।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें संदेशखाली घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।

जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार ने 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिला की थी। याचिका में हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि कुछ खास लोगों के फायदे के लिए मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। इससे पुलिस विभाग का मनोबल कमजोर हुआ है।

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