In the Kolkata doctor rape murder case, the court sentenced the accused Sanjay Roy to life imprisonment

कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा

कोलकाता। आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र क़ैद की सजा सुनाई है। अदालत ने शनिवार को संजय रॉय को इस मामले में दोषी करार दिया था।

कोलकाता की सियालदाह कोर्ट ने सोमवार को संजय रॉय को सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि दोषी संजय रॉय को उसकी मौत होने तक जेल में ही रहना होगा। इसके अलावा संजय रॉय पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश भी दिए।

कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। कोर्ट कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान संजय रॉय ने आरोप लगाया है कि उसे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए।

जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप साबित हो चुका है। जज ने उससे पूछा कि संभावित सजा पर तुम्हे कुछ कहना है।इस दौरान जज ने संजय रॉय को बताया कि रेप की धारा में तुम्हें आजीवन कारावास मिल सकता है।

हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। सीबीआई के वकील ने एक बार फिर फांसी की सजा की मांग की। सीबीआई ने कहा कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था।

सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल करना होगा। माता-पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया। छात्रा समाज के लिए काफी अहम थी।

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