इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सभी 201 मामलों में जमानत दे दी है। इमरान खान को 17 मई तक जमानत दे दी है। इमरान खान को सभी मामलों में जमानत मिली और 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया गया । इससे पहले अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को दो हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीटीआई प्रमुख इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया था।
वह अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जमानत मांगने वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश हुए थे जहा। अल कादिर ट्रस्ट मामले में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 8 दिन की रिमांड पर भेजा था।अल-कादिर ट्रस्ट केस मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है।बुधवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा तोशाखाना मामले में अध्यक्ष इमरान खान पर अभियोग लगाया गया था।और आरोप तय किये गए थे जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। और गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है।