हाई कोर्ट ने कहा, चुनाव के बाद की हिंसा से प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य की

कोलकाता। Violence in Bengal : राज्य में विधनसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा को लेकर हो रहे सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा कि  चुनाव के बाद की हिंसा से प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। दरअसल, इस मामले को लेकर भाजपा नेता प्रियंका टिबरेवाल ने आरोप लगाया कि अकेले इंटाली क्षेत्र में 125 लोग बेघर हैं। लॉकडाउन में वे घर नहीं लौट पा रहे हैं।

इसपर हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश माननीय राजेश बिंदल ने टिप्पणी कि अगर कोई चुनाव के बाद की हिंसा से प्रभावित होता है, तो उसका पुनर्वास राज्य को ही करना होगा। यह राज्य की जिम्मेदारी है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य की है। एक अन्य जज हरीश टंडन ने सवाल उठाया कि पुलिस प्रभावित लोगों को घर कैसे पहुँचाएगी? क्या सबूत है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया? क्या पुलिस की मदद से लॉकडाउन में घर लौटने का मौका तो नहीं खोज रहे हैं?

मुख्य न्यायाधीश ने उस दिन एजी से सवाल किया था कि मानवाधिकार आयोग सहित कई आयोगों ने डीजी के पास कई शिकायतें दर्ज की थी, इसकी संख्या क्या है? क्या राज्य सरकार ने कोई ईमेल आईडी की व्यवस्था की है जहां सीधे शिकायत की जा सकती है? इन सभी सवालों का सठिक जबाब एजी नहीं दे सके। मामले की अगली सुनवाई अगले है। उस दिन राज्य इस संबंध में जवाब देगा।

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