कोलकाता, 1 दिसंबर । शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य से पूछताछ कैसे की जाए, इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि जांच सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सुबीरेश से पूछताछ के संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) आवश्यक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई में जज ने कहा था कि वह सुबीरेश को पूछताछ के लिए दूसरे राज्य ले जाने का आदेश दे सकते हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि स्कूल सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष भर्ती भ्रष्टाचार की जांच में सीबीआई को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जज ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद सुबीरेश से पूछताछ का मामला सीबीआई पर छोड़ दिया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सुबीरेश उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह फिलहाल जेल हिरासत में हैं। जज ने यह भी पूछा कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी सुबीरेश को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है या नहीं। न्यायाधीश ने कहा कि उसे पूछताछ के लिए भुवनेश्वर या असम भी ले जाया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार का जिक्र किया। सारदा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए उन्हें शिलांग ले जाया गया था। जज ने कहा कि इस तरह के निर्देश इस मामले में भी दिए जा सकते हैं।
जज ने सीबीआई से यह भी पूछा कि सीबीआई के अधिकारी सुबीरेश से पूछताछ करने प्रेसीडेंसी सुधार गृह गए थे या नहीं। कब से पूछताछ हो रही है? सीबीआई हिरासत में या एक दिन में पूछताछ कितनी देर हुई? जज ने सीबीआई से आधे घंटे के भीतर सभी सवालों का जवाब देने को कहा। इसके बाद उन्होंने सीबीआई को सुबीरेश से पूछताछ पर स्वतंत्र रूप से फैसला करने का निर्देश दिया।
जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं सुबिरेश, हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
कोलकाता, 1 दिसंबर । राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबिरेश भट्टाचार्य सीबीआई पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। गुरुवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह शिकायत की जिसके बाद न्यायाधीश ने तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने भट्टाचार्य को निर्देश देते हुए कहा कि जांच में सहयोग करना शुरू कर दीजिए वरना कठोर कदम उठाने से परहेज नहीं किया जाएगा।
आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी आपको दिल्ली ले जाकर पूछताछ करेगी। कोर्ट ने तो यह भी कहा कि आज ही सुबिरेश से पूछताछ की जाए और अगर वह कुछ नहीं बताते हैं तो कोर्ट को बताया जाए। महत्वपूर्ण निर्देश दिया जाएगा। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के बाद से लेकर आज तक लगातार पूछताछ के बावजूद सुबिरेश भट्टाचार्य नियुक्ति के संबंध में एक शब्द भी नहीं बता रहे हैं।