हाईकोर्ट ने की राज्य सरकार की प्रशंसा, कहा – विधि व्यवस्था अब राज्य सरकार के अधिकार का मामला

कोलकाता। Calcutta High Court : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि विधि व्यवस्था अब प्रदेश सरकार के अधीन है। चुनाव बाद हिंसा को लेकर न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार की तारीफ की। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। इस क्रम में हिंसक वारदातें और प्रशासन की भूमिका पर विचार विमर्श होगा।

अनिंद्य सुंदर दास नामक अधिवक्ता ने यह याचिका दायर की थी। चुनाव बाद हिंसा पर पुलिस की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जताई थी। इसी मामले की सुनवाई सोमवार को थी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मिल कर समस्या से निपटने की भी बात कही। चुनाव बाद हिंसा को लेकर विरोधियों के आरोपों से राज्य सरकार बैक फुट पर थी। लेकिन कोर्ट ने सरकार की तारीफ ही की।

सुनवाई के क्रम में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि 7 व 8 मई के बाद हिंसा में किसी की जान नहीं गई। राज्य सरकार के इस जवाब से अदालत संतुष्ट दिखी। अदालत ने यह भी कहा कि विधि व्यवस्था आखिरकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। समस्या का मुकाबला मिल – जुल कर करना होगा।

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