Gold : आम आदमी घर में कितना रख सकता है सोना? गिर रही कीमतों को देख न कर लें दनादन खरीदी

भारतीयों का सोने (Gold) के प्रति लगाव जगजाहिर है और अब तो इसकी कीमत गिरकर 46000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब आ गई है। सोने की कीमत में ऑल टाइम हाई से करीब 10 हजार रुपये तक की गिरावट आ चुकी है, बल्कि यूं कहें कि सोना अपने करीब 8 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। सस्ते होते सोने को देखते हुए अगर आप घर में स्टोर करने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं। पहले यह जान लें कि आयकर नियमों के मुताबिक आम आदमी घर में कितना सोना रख सकता है।

​क्या कहता है नियम?

आयकर नियमों के अनुसार, अगर कोई गोल्ड कहां से आया है, इसका वैलिड सोर्स व प्रूफ देता है तो वह घर में जितनी मर्जी उतना सोना रख सकता है। लेकिन अगर कोई बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखना चाहता है तो इसकी एक लिमिट है। नियमों के तहत विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए भी रख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में तय सीमा में सोना घर में रखने पर आयकर विभाग सोने के आभूषण जब्त नहीं करेगा।

​अगर इस लिमिट से ज्यादा रख लिया सोना तो…

अगर अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए तय सीमा से अधिक सोना घर में रखा जाता है तो व्यक्ति को इनकम प्रूफ देना होगा। सोना कहां से आया, यह सबूत के साथ आयकर विभाग को बताना होगा। सीबीडीटी ने 1 दिसंबर 2016 को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि अगर किसी नागरिक के पास विरासत में मिले गोल्ड समेत, उसके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स है और वह इसका प्रमाण दे सकता है तो नागरिक कितनी भी गोल्ड ज्वैलरी व ऑर्नामेंट्स रख सकता है।

​आयकर रिटर्न में देनी होती है डिटेल

अगर किसी व्यक्ति की कर योग्य सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे आयकर रिटर्न में आभूषणों और उनकी वैल्यू का ब्यौरा भरना होता है। याद रहे रिटर्न में आभूषणों की घोषित वैल्यू और उनकी वास्तविक वैल्यू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वर्ना इसका कारण बताना होगा।

​गिफ्ट या विरासत में मिला सोना टैक्सेबल नहीं

अगर किसी को गिफ्ट के तौर पर 50000 रुपये से कम की गोल्ड ज्वैलरी मिलती है या विरासत/वसीयत में गोल्ड, गोल्ड ज्वैलरी व ऑर्नामेंट्स मिले हैं तो वे टैक्सेबल नहीं हैं। लेकिन ऐसे मामले में भी साबित करना होगा कि यह सोना गिफ्टेड है या विरासत में मिला है। अगर वसीयत या विरासत में सोना मिला है तो फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट, वसीयत या गोल्ड तोहफे के रूप में ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट आदि प्रूफ काम आ सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड गिफ्टेड है तो जिसने दिया है उसके नाम पर रसीद जैसी डिटेल्स काम आ सकती हैं।

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