चुनाव आयोग ने पोलिंग एजेंटों के लिए नियमों में किया बदलाव, जानें खास बातें

कोलकाता, West Bengal Election : निर्वाचन आयोग (ईसी) ने चुनाव एजेंटों के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय किया है। अब नए फैसले के तहत कोई भी दल किसी ऐसे व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी मतदान केंद्र पर चुनाव एजेंट नामित कर सकता है जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इससे पहले पोलिंग एजेंट को उस मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य था जहां का उसे एजेंट बनना होता था।

उन्होंने कहा, ‘इस नए नियम से राजनीतिक दलों को हर मतदान केंद्र पर एक चुनाव एजेंट नियुक्त करने में सहयोग मिलेगा। इससे किसी भी राजनीतिक दल को कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव एजेंट नियुक्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय एक एजेंट मिलना मुश्किल है।’

बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त मतदान केंद्रों की संख्या 78,903 थी जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 1,01,790 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि इस बीच इस बात की आशंका है कि मोटरसाइकिल रैली से मतदाता डर सकते हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव से 72 घंटे पहले मोटरसाइकिल रैली को अनुमति नहीं देने का निर्णय किया है। बंगाल में आठ चरणों में चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होंगे। वोटों की गिनती दो मई को होगी।

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