नई दिल्ली। Election commission : चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व में की गई टिप्पणियों के खिलाफ अदालत का रुख किया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आयोग के अधिकारियों को हत्या के आरोपों का सामना करना चाहिए। आयोग ने कहा है कि अदालत की इस टिपण्णी से छवि धूमिल हुई है। साथ ही मीडिया में इसको लेकर चल रहे खबर के प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की है।
ईसीआई ने अपनी दलील में कहा : मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष ईसीआई ने अपनी दलील में कहा है कि मीडिया को सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। केवल आदेश में दर्ज टिप्पणियों की रिपोर्ट करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है, “मीडिया रिपोर्टों ने ईसीआई की छवि को एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में धूमिल किया है, जिसे चुनाव संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।”
EC सबसे गैर-जिम्मेदार संस्था : चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि राजनीतिक नेता अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को देश में कोरोना की दूसरी लहर पर चुनाव आयोग की खिंचाई की थी। आयोग को संक्रमण के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने ईसी को सबसे गैर-जिम्मेदार संस्था कहा था। कोर्ट ने यहां तक कहा कि ईसीआई के अधिकारियों पर हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।