कोविड संबंधी दिशा निर्देश 30 सितम्बर तक लागू रहेंगे

नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी से निपटने तथा इसके प्रबंधन के लिए देश भर में चलाये जा रहे अभियान के तहत जारी दिशा निर्देशों तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन की अवधि 30 सितम्बर तक बढा दी है। केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को अलग_अलग पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी।

पत्र में कहा कि कोविड-19 से बचाव तथा रोकथाम के लिए देश भर में पहले से ही लागू केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश तथा एहतियाती उपाय अब 30 सितम्बर तक लागू रहेंगे।राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में श्री भल्ला ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की स्थिति कुल मिलाकर स्थिर है लेकिन कुछ राज्यों में संक्रमण अभी भी बढ रहा है जो चिंता का विषय है।

उन्होंने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे त्योहारों को देखते हुए भीड़ भाड़ न होने दें और जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगायें जिससे भीड़ भाड़ और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही जांच, पहचान, उपचार , टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच सूत्री नीति पर पूरी तरह जोर दिया जाना चाहिए।

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