नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पांच अप्रैल तक के लिए भेज दिया है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत की अवधि आज ख़त्म हो रही थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत में पेश किया था।
सीबीआई ने उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का जो मामला दर्ज किया था, उस केस में वो पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। जज एमके नागपाल ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, “हम उन्हें पांच अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजेंगे।”ईडी को हिरासत में देने का फ़ैसला सुनाते वक़्त कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की दिल्ली की आबकारी नीति के बनाने और उसे लागू करने के हरेक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
कोर्ट ने इस आधार पर मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ़्तारी के फ़ैसले को वाजिब ठहराया था। मनीष सिसोदिया ने अब तक इस मामले में किसी तरह से शामिल होने के आरोपों को खारिज किया है और वे खुद को बेकसूर बताते हैं।