कोलकाता/नई दिल्ली। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से दोनों से फिलहाल कोलकाता में पूछताछ के लिए कहा। दोनों ने ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाने का विरोध किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ने पश्चिम बंगाल सरकार से ईडी से सहयोग के लिए कहा। अब इस मामले में 19 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे बनर्जी ने दिल्ली में नहीं बल्कि उनके गृह राज्य में पूछताछ की मांग की थी, जहां जांच एजेंसी का मुख्यालय है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में बंगाल सरकार से कहा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग करे और बंगाल में अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करे। प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट में आने की इजाजत दी गई है, अगर जांचकर्ता बंगाल सरकार से जुड़े किसी भी “रुकावट” में भाग लेती हैं। जांच एजेंसी द्वारा सम्मन का जवाब नहीं देने की शिकायत पर बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी एक जमानती वारंट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रुजीरा बनर्जी बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपियों में से एक हैं।