मवेशी घोटाला: बंगाल पुलिस ने अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने से किया इनकार

कोलकाता। करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले के सिलसिले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल को नई दिल्ली ले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी राज्य पुलिस के कारण प्रक्रिया में बाधा आ गई। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी तक ले जाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, ईडी मंडल को राज्य के किसी भी केंद्रीय अस्पताल द्वारा इस संबंध में ‘फिट’ प्रमाणपत्र देने के बाद नई दिल्ली ले जा सकता है। इसलिए, ईडी ने आसनसोल विशेष सुधार गृह को मेल किया।

जहां मंडल को रखा गया है। उन्हें कोलकाता भेजने के लिए कहा, ताकि शहर के कमांड अस्पताल में उसकी चिकित्सकीय जांच की जा सके और फिर नई दिल्ली ले जाया जा सके। सुधार गृह के अधिकारियों ने आसनसोल पुलिस आयुक्तालय से संपर्क किया, लेकिन उसने मंडल को पहले आसनसोल से कोलकाता और फिर कोलकाता से नई दिल्ली तक ले जाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सुधार गृह के अधिकारियों ने ईडी को आसनसोल पुलिस के रुख के बारे में सूचित किया और उन्हें खुद मंडल को ले जाने की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा।

हालांकि, ईडी ने सुधार गृह के अधिकारियों को अपने जवाबी जवाब में कहा कि प्रोटोकॉल और नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में एस्कॉर्ट ड्यूटी देना केंद्रीय एजेंसी की नहीं, बल्कि राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, सुधार गृह और ईडी दोनों अधिकारियों ने एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत को सूचित करने का फैसला किया है, जो स्थिति की सुनवाई कर रही है और इस मामले में उसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि प्रोटोकॉल और नियमों के मुताबिक संबंधित आरोपी को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। ईडी के एक सूत्र ने कहा, “पिछले साल मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को नई दिल्ली ले जाने के मामले में आसनसोल पुलिस आयुक्तालय ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। यह हमारी जानकारी से परे है कि वे इस बार मंडल के मामले में वही जिम्मेदारी लेने से क्यों हिचक रहे हैं।”

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