Calcutta High Court said- action will be taken if the picture of the trainee doctor is shared

कलकत्ता हाईकोर्ट कहा- ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीर शेयर की तो होगी कार्रवाई

RG Kar Doctor murder Case :  आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद पीड़िता की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने की याचिका हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। एक वकील ने कोर्ट से इसकी शिकायत लगाई है।

इसपर कोर्ट आदेश देते हुए कहा कि कानून इसे प्रतिबंधित करता है, हम पीड़िता को जानने वाले लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे पीड़िता की तस्वीरें, नाम, पहचान या कोई जानकारी शेयर न करें। शेयर करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता आरजी कर अस्पताल मामले में सीबीआई ने जांच के लिए प्रिंसिपल और पीजी के 4 डॉक्टरों को समन जारी किया है। साथ मुवावजा को लेकर डॉक्टर के पिता ने कहा कि हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हमें न्याय दे दीजिए, अगर पैसा लिया तो बेटी के आत्मा को दुःख पहुंचेगा।

कोलकाता हाईकोर्ट में आज अस्पताल में हुए हमले को लेकर सुनवाई में पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस के वकील ने बताया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भीड़ ने हमला किया।

राज्य पुलिस के वकील ने कोलकाता हाईकोर्ट को बताया कि 7000 लोग धरना स्थल पर इकट्ठा हो गए थे। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उस समय भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल था।

कोलकाता मर्डर मामले में पीड़िता डॉक्टर के न्याय के लिए पूरा देश उसके साथ आ गया है। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं।

डॉक्टर हत्याकांड के बाद से केंद्र सरकार सख्त हो गई. स्वास्थ मंत्रालय ने एक नया Memorandum लाकर कहा है कि घटना के 6 घंटे के अंदर एएफआईर दर्ज करानी होगी. इस मेमोरेंडम के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात हेल्थकेयर वर्कर के साथ मारपीट या किसी तरह का वायसलेंस होने पर अस्पताल/कॉलेज के हेड को घटना के 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी.

IMA ने अपने बंद को लेकर की डिमांड जारी की

  • सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो।
  • डॉक्टरों की सुरक्षा हो।
  • सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़े।
  • सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए।
  • सीसीटीवी,सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन।
  • पीड़ित के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा।

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