कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में ‘दुर्गा पूजा कार्निवल’ स्थल के पास निषेधाज्ञा रद्द की

कोलकाता, 15 अक्टूबर : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित होने वाले ‘दुर्गा पूजा कार्निवल’ स्थल के आस-पास के इलाकों में लागू निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश रेड रोड के पास कुछ सड़कों और इलाकों पर लागू किए गए थे, जहां मंगलवार की शाम को राज्य सरकार द्वारा ‘पूजा कार्निवल’ आयोजित किया जाना है।

आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की घटना को लेकर आंदोलन कर रहे कनिष्ठ चिकित्सकों ने मध्य कोलकाता में रानी रश्मोनी रोड के पास ‘द्रोह’ (विरोध) कार्निवल का आह्वान किया है।

निषेधाज्ञा लागू किए जाने को चुनौती देने वाली कनिष्ठ चिकित्सकों की अर्जी पर न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर ने राज्य सरकार द्वारा लागू प्रतिबंध को खारिज कर दिया।

पश्चिम बंगाल सरकार 2016 से दुर्गा ‘पूजा कार्निवल’ का आयोजन कर रही है, जिसमें कई पुरस्कार विजेता दुर्गा प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया जाता है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे कोलकाता हिन्दी न्यूज चैनल पेज को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। एक्स (ट्विटर) पर @hindi_kolkata नाम से सर्च करफॉलो करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 3 =