Kolkata Desk : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने Upper Primary में शिक्षक की नौकरी के प्रार्थिओ की भर्ती पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि नौकरी के प्रार्थिओ के साक्षात्कार में कोई बाधा नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपर प्राइमरी के प्रार्थिओ को नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने मंगलवार को कहा कि साक्षात्कार प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती है।
18 जुलाई को शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने घोषणा की थी कि 19 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। कोविड नियमों का पालन करते हुए कई बैचों में साक्षात्कार 4 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि अदालत की अनुमति के बिना नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, नौकरी के प्रार्थियो के साक्षात्कार में कोई बाधा नहीं है।
साक्षात्कार प्रक्रिया के अंत में डेटाबेस तैयार रखना आवश्यक होगा। इसमें उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले नंबर का उल्लेख होगा। एकल पीठ के निर्देशानुसार आयोग में आवेदन करने वालों को भी आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए।
अदालत ने निर्देश दिया कि अनियमितता का आरोप लगाने वाले आयोग में शिकायत दर्ज कराने वालों की सुनवाई की जाए। आयोग को एक डेटाबेस बनाना होगा। अभ्यर्थी 31 जुलाई तक अनियमितता की शिकायत कर सकते हैं। सभी जानकारी 12 सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए।