कोलकाता : बंगाल में अब कोविड-19 संक्रमित शख्स की मौत के बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सौंपा जा सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने ऐसा करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए परिवार के 6 सदस्यों को श्मशान या कब्रिस्तान में ले जाने की अनुमति भी मिल गई है।
हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को कहा कि कोविड मरीजों को अंतिम संस्कार की अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन होना चाहिए। राज्य की अपील पर हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को आदेश में संशोधन कर लिया, जिसके अनुसार प्राधिकरण के निर्देशित स्थान पर परिवार के केवल 6 सदस्यों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत होगी।
राज्य सरकार ने आदेश के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि डेडबॉडी सीधे हॉस्पिटल से श्मशान/कब्रिस्तान ही जाएगी। कहीं और नहीं ले जा सकते, यहां तक कि घर पर भी नहीं। साथ में पैरंट्स, पति-पत्नी, बच्चे शामिल हो सकते हैं और सभी परिजन को अलग गाड़ी में जाना होगा। शव को अधिकारियों की अप्रूव गाड़ी में ले जाया जा सकेगा, जिसकी सूची वेबसाइट पर मौजूद होगी।
परिजन को सौंपे जाने से पहले शव को बैग में कवर करना होगा, जिसमें चेहरे का हिस्सा ट्रांसपैरंट होगा। परिजन के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना आवश्यक होगा। पीपीई किट भी पहन सकते हैं। गाड़ी की भी सफाई और सैनिटाइजेश न आवश्यक है। यह सारी प्रक्रिया तब होगी, जब मरीज की मौत सरकारी हॉस्पिटल में हो और परिवार कोलकाता नगर निगम के हेल्थ डिपार्टमेंट में संपर्क करे। अगर मरीज की मौत निजी हॉस्पिटल में होती है तो निगम को निजी एजेंसियों को सूचित करना होगा।