कोलकाता स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अदालत पहुंची भाजपा

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कोलकाता नगर निगम के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जबकि पश्चिम बंगाल के सभी स्थानीय निकायों का चुनाव एक ही दिन कराने के अनुरोध संबंधी उसकी याचिका पर अदालत में सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी के वकील को निर्देश दिया कि वह अपनी शिकायतें हलफनामे के रूप में दायर करें। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को ही होगी, जैसा पहले से तय है।

भाजपा के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय में उसकी याचिका लंबित होने के बावजूद कोलकाता नगर निगम के लिए 19 दिसंबर को चुनाव की घोषणा की गयी। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर चुनावी कार्यक्रम तय करके कोलकाता नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित की है। भाजपा का दावा है कि यह अदालत में लंबित मामले को नजरअंदाज करने जैसा है। इस संबंध में मामले की पहली सुनवाई 16 नवंबर को हुई है। खंडपीठ ने बुधवार को कहा था कि वह भाजपा की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी।

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