#Bengal : बालू व्यवसायी मतलब माफिया नहीं, बालू खदानों में सीसीटीवी अनिवार्य करने की मांग

तारकेश कुमार ओझा, खड़गपुर : सारे बालू खदानों में सीसीटीवी अनिवार्य करने की मांग बालू व्यवसायियों ने की है। बुधवार को शासन के साथ हुई बैठक में यह मांग रखी गई। इसी के साथ उन्होंने आग्रह किया कि सारे बालू व्यवसायियों को माफिया न समझा जाए। बालू व्यवसायी राजेश चक्रवर्ती ने माइन एंड मिनरल कानून की विभिन्न धाराओं को उद्धृत करते हुए कहा कि बालू निकालने को मशीन का उपयोग किया जा सकता है या नहीं , नदी के दोनों किनारों पर कितनी फीट तक खुदाई की जा सकती है।

बफर जोन में किस तरह खनन होगा , सारी बातें आईन में उल्लेखित हैं । सभी बालू खदानों में सीसीटीवी अनिवार्य करने के साथ ही उन्होंने जिले के सभी 178 बालू खदान इलाके में सीएसआर प्रकल्प लागू करने पर भी जोर दिया । जिससे खदान मालिक इलाके के लोगों के लिए सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य कर सकें।

उन्होने कहा कि राजस्व वसूली में दूसरे व्यवसाय पर बालू भारी है । लॉक डाउन से ठप पड़ी अर्थ व्यवस्था को भी इससे ताकत मिल रही है। उन्होंने कहा कि यास तूफान से क्षतिग्रस्त दीघा, मंदारमणि व सुंदरवन में हजारों बोरा बालू व्यवसायियों की ओर से भेजा गया है। वहां के ग्रामीण टकटकी लगाए रहते हैं कि कब बालू भरे बोरे आएंगे। बैठक में व्यवसायियों की ओर से वैध कारोबारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन में हमारी पूर्ण आस्था है।

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