बंगाल : 15 जुलाई तक जारी रहेंगी पाबंदियां, नियमों में और ढील का ऐलान

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में कोरोना के खतरे को देखते हुए 15 दिन के लिए पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। पहले जो नियम थे वही लागू रहेंगे। अब 15 जुलाई तक राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि नियमों में और ढील दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में अब 50 फीसदी क्षमता के साथ सरकारी और प्राइवेट बसें चलाई जाएंगी। वहीं सैलून और ब्यूटी पार्लर भी अब 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक किराना और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी। जिम सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं शाम को 4 से रात 8 बजे तक।

पिछली घोषणा के अनुसार ही मॉल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी श्रमिकों का टीकाकरण हो। राज्य में कोरोना वायरस महामारी के घटते मामलों को देखते हुए पाबंदियों में यह छूट दी गई है। अनलॉक होने की प्रकिया शुरू हो गई है। प्राइवेट दफ्तर 10 से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे, बैंक दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।

कोविड-19 के घटते मामलों को देखते हुए ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है। पार्क खुलेंगे लेकिन वैक्सीन ले चुके लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। स्टाफ स्पेशल ट्रेन के अलावा अन्य वाहन बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ऑटो सेवाओं में छूट दी गई है। बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा।

आप रात में बिना आपातकालीन सेवाओं के बाहर नहीं जा सकते हैं। स्कूल-काॅलेज, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह पायेंगे। अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोग की मौजूद रह सकेंगे।

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