कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध को सात नवंबर से एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 24 अक्टूबर को यह आदेश जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जारी किया।
आदेश के मुताबिक, “राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत जन स्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक साल की अवधि के लिए रोक लगाने का अधिकार है।”
नई अधिसूचना के मुताबिक ‘गुटका और तंबाकू/निकोटिन वाले पान मसाला को बनाने, स्टोर करने, बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध बाजार में किसी भी नाम से उन्हें बेचा जा रहा हो, सभी पर लागू होगा।’
राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि ये प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जन-स्वास्थ्य के हित में लगाया गया है क्योंकि तंबाकू और निकोटिन सेहत के लिए हानिकारक हैं।
अधिसूचना में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और रोक) नियमन 2011 ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है, जिनमें तंबाकू और निकोटिन शामिल हों। पश्चिम बंगाल में गुटका पर ममता बनर्जी सरकार ने पहली बार प्रतिबंध अप्रैल 2011 में लगाया था।
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