नूंह में बुलडोजर एक्शन पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया तोड़फोड़ रोकने का आदेश

मेवात। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी और स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने को कहा। हरियाणा सरकार ने नूंह में हुई हिंसा के बाद ये एक्शन लिया था और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के घरों, दुकानों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इतना ही नहीं बवाल के दौरान जिन जगहों का इस्तेमाल हुआ, वहां भी सरकार का बुलडोजर चला है।

बता दें कि नूंह में रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर निलंबन 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। नूंह में तोड़फोड़ अभियान चौथे दिन भी जारी था। होटल सहारा को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया था।

अधिकारियों ने बताया कि हिंसा के दौरान होटल की छत से पत्थर फेंके गए थे। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 104 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 80 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है।

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