कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को बीरभूम जिले में एक नाबालिग की पुलिस हिरासत में मौत मामले में जांच में हुई प्रगति पर एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का सोमवार को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की एक खंड पीठ ने राज्य को निर्देश दिया है कि वे मृतक लड़के के परिवार के सदस्य को यह जानकारी दें कि अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और 24 दिसंबर को अगली सुनवाई के दिन बच्चे के परिजन को मुकदमे में हिस्सा लेने की अनुमति है।
लड़के को चोरी के आरोप में उसके घर से पकड़ा गया था और वह मलारपुर पुलिस थाने में 29 अक्टूबर को शौचालय में कथित तौर पर फांसी से लटका हुआ मिला था। राज्य सरकार का इस पर कहना था कि पड़ोस के कमरे में पड़े बिजली के तार को नाबालिग ने उठा लिया था और शौचालय में फांसी लगा ली।