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सीबीआई ने पार्थ चटर्जी से दोबारा पूछताछ के लिए कोर्ट से मांगी इजाजत

कोलकाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपये वसूल किए जाने के मामले में बुधवार को राज्‍य के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी से नए सिरे से पूछताछ के लिए कोलकाता की एक विशेष अदालत से अनुमति मांगी।विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने इस आवेदन को आगे बढ़ाते हुए दावा किया कि जांच अधिकारियों को विशेष जानकारी मिली है कि चटर्जी ने एक विशेष टीम का गठन किया था।

जिसका काम स्कूल की नौकरी के लिए भर्ती परीक्षाओं में उपयोग की जाने वाली शीट यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) में हरफेर करना था। केंद्रीय एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया कि इस बात के भी सबूत हैं कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ उम्मीदवारों के मामले में जाली आयु प्रमाणों का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व शिक्षा मंत्री से ताजा पूछताछ से मामले में और सुराग मिल सकते हैं।

अदालत से बाहर आते समय चटर्जी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि अगर उनसे दोबारा पूछताछ की जाती है तो वह केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि, जब मीडियाकर्मियों ने उनसे पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा के आवासों पर हाल ही में हुई सीबीआई छापेमारी पर उनकी टिप्पणी मांगी तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

चटर्जी को स्कूल नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, जिनके आवास से केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने भारी नकदी और सोना बरामद किया था, को भी गिरफ्तार किया गया था। तब से दोनों न्यायिक हिरासत में हैं, क्योंकि उनके वकीलों द्वारा दायर जमानत अर्जियां हर बार नामंजूर कर दी जाती हैं।

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