कांग्रेस नेता कौस्तव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पुलिस से रिपोर्ट तलब

कोलकाता। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता कौस्तव बागची को कोलकाता पुलिस ने जिस मामले में गिरफ्तार किया था उस प्राथमिकी पर ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है।‌ इसके साथ ही कोलकाता पुलिस से इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब की गई है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि आगामी चार हफ्ते तक कोलकाता पुलिस की प्राथमिकी पर रोक जारी रहेगी। इस समय के अंदर कौस्तव के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाएंगी।

आधी रात को अधिवक्ता के घर पुलिस के पहुंचने और उन्हें परेशान करने को लेकर भी न्यायाधीश ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कोलकाता पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस आयुक्त को निर्देशित किया जा रहा है कि इस संबंध में न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करें।

उल्लेखनीय है कि तीन मार्च की रात कोलकाता पुलिस की टीम बैरकपुर में स्थित कौस्तव के घर जा पहुंची थी। बड़तला थाने की पुलिस ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया और सुबह 8:00 बजे ही गिरफ्तार कर ले आई थी। हालांकि उसी दिन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई है जिस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देने की वजह से उन पर हिंसा भड़काने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + eighteen =