कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी दी है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी द्वारा मकान किराया भत्ता (एचआरए) विवाद के संबंध में उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर सीवीसी की पावती ईमेल भी साझा की। एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार ने सीवीसी के लिए औपचारिक शिकायत की प्राप्ति और दस्तावेजीकरण के संबंध में प्रेषक को स्वीकार करना एक सामान्य प्रक्रिया है।
उन्होंने कहा, प्राप्ति की पावती और प्रेषक को शिकायत के दस्तावेज का मतलब यह नहीं है कि सीवीसी ने शिकायत के गुणों पर सहमति व्यक्त की है, जो जांच के अधीन है। अब सीवीसी या तो राज्य सरकार को मामले में विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश कर सकता है या आयोग सीधे मामले में अपनी जांच शुरू कर सकता है।
मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत यह है कि उनको आठ कमरों का सरकारी बंगला उपलब्ध कराने के बावजूद, उन्होंने एचआरए के रूप में 16.40 रुपये लिए। मामले में टिप्पणी के लिए मुख्य सचिव उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की कि उन्होंने कुछ समय से एचआरए लेना बंद कर दिया है।