हाईकोर्ट में एसएससी ने बताया : 818 शिक्षकों की नौकरी फिलहाल रद्द नहीं की गई है

कोलकाता। नौवीं और दसवीं श्रेणी के 818 शिक्षकों की नौकरी फिलहाल रद्द नहीं की गई है। यह जानकारी स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने हाईकोर्ट में दी है। इन शिक्षकों की ओर से खंडपीठ में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान एसएससी के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर इन शिक्षकों के नाम को प्रकाशित किया गया है जिनके ओएमआर शीट से छेड़छाड़ हुई है।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इनकी नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की एकल पीठ के आदेश के बाद ही सूची जारी की गई है। फिलहाल उनकी नौकरी रद्द करने का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ में इन शिक्षकों ने आवेदन किया था।

इन का कहना था कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उन्हें नौकरी से हटाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी मामले में हाईकोर्ट ने एसएससी से जवाब मांगा था जिस पर बुधवार को बताया गया है कि फिलहाल उनकी नौकरी गई नहीं है लेकिन इनके ओएमआर शीट से छेड़छाड़ हुई है। इसलिए आगे क्या कुछ होगा यह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है।

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