कोलकाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) और उनकी पत्नी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले (Coal Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी ने 10 सितंबर के समन को चुनौती दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) और उनकी पत्नी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले (Coal Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी ने 10 सितंबर के समन को चुनौती दी है।