कोलकाता : उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में ममता सरकार को फिर झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को इसपर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले पर अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। गौरतलब है कि परीक्षार्थियों के एक वर्ग ने मेधा तालिका में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था, बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा था कि दुर्गापूजा से पहले प्राथमिक व उच्च प्राथमिक मिलाकर साढे़ 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि नौकरी के लिए किसी की पैरवी नहीं चलेगी। मेधा के आधार पर ही नियुक्तियां होंगी। अदालत के निर्देश पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि वे जब भी छात्र समुदाय के बेहतर भविष्य के लिए कोई अच्छा काम करने जाती हैं तो कुछ लोग अदालत में पहुंच जाते हैं।
गौरतलब है कि पूर्व बर्द्धमान जिले के रहने वाले अभिजीत घोष व मुर्शिदाबाद जिले के वाशिंदा मोहम्मद शरीकुल इस्लाम समेत अन्य लोगों ने यह मामला किया है।उनका आरोप है कि इंटरव्यू के लिए जिन्हें बुलाया जा रहा है, उन लोगों की सूची में उन्हें मिले अंकों का उल्लेख नहीं है। ज्यादा नंबर पाने वाले बहुत से परीक्षार्थियों का सूची में नाम ही नहीं है।