नई दिल्ली। National Desk : केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। ये निर्देश 21 जून से लागू होंगे। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को मुफ्त में प्रदान की जाने वाली कोविड 19 वैक्सीन की खुराक जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर आबंटित की जाएगी। इन तत्वों को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों में शामिल किया गया है।
21 जून से लागू होने वाले संशोधित दिशा निर्देश की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि “वैक्सीन की बबार्दी आवंटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। “नए दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों, (जिनकी दूसरी खुराक देय है) और 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी।
18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के जनसंख्या समूह के भीतर, उल्लिखित दिशा निर्देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टीके की आपूर्ति अनुसूची में अपनी प्राथमिकता तय कर सकते हैं। नए दिशा निर्देश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीके घोषित करने के एक दिन बाद आए हैं, जिसमें केंद्र सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मुफ्त वैक्सीन खुराक प्रदान कर रहा है।
दिशा निर्देश के मुख्य बिंदुओं में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार देश में निमार्ताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे 75 प्रतिशत टीकों की खरीद करेगी। खरीदे गए टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते रहेंगे, जैसा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने से होता रहा है।
ये खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी नागरिकों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिकता के अनुसार मुफ्त में दी जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उन्हें आपूर्ति की जाने वाली वैक्सीन की खुराक की अग्रिम जानकारी प्रदान करेगी। दिशानिर्देश में कहा गया है, “राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों को इसी तरह, आगे जिलों और टीकाकरण केंद्रों को अग्रिम रूप से खुराक आवंटित करना चाहिए।”
उन्हें जिला और टीकाकरण केंद्र स्तर पर उपरोक्त उपलब्धता के बारे में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में डालनी चाहिए। इसे स्थानीय आबादी के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करना चाहिए, जिससे नागरिकों की आवश्यकता और सुविधा को अधिकतम किया जा सके। वैक्सीन निमार्ताओं द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू वैक्सीन निमार्ताओं को भी निजी अस्पतालों को सीधे टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है।
“यह उनके मासिक उत्पादन के 25 प्रतिशत तक सीमित होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बड़े और छोटे निजी अस्पतालों और क्षेत्रीय संतुलन के बीच समान वितरण को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पतालों की मांग को एकत्रित करेंगे।” इस समग्र मांग के आधार पर, केंद्र सरकार निजी अस्पतालों को इन टीकों की आपूर्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी।
यह छोटे और दूरस्थ निजी अस्पतालों को टीकों की समय पर आपूर्ति, और आगे समान पहुंच और क्षेत्रीय संतुलन प्राप्त करने में सक्षम करेगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की खुराक की कीमत प्रत्येक वैक्सीन निमार्ता द्वारा घोषित की जाएगी। बाद में किसी भी बदलाव को पहले से अधिसूचित किया जाएगा।
केंद्र सरकार के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त पोषण, खरीद और रसद में अतिरिक्त केंद्र सरकार का समर्थन प्रदान करता है। यह वैज्ञानिक प्राथमिकता, व्यापक पहुंच, निजी क्षेत्र की क्षमता का दोहन और राज्य और स्थानीय स्तर पर लचीलेपन की सुविधा भी देता है।
इस साल 1 मई को जारी गाइडलाइन से अनुभव हासिल कर बदलाव किए गए हैं। भारत द्वारा इस साल 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने के बाद से सरकार द्वारा समय समय पर टीकाकरण के दिशा निर्देशों में बदलाव किया जा रहा है।