17 मई तक बढ़ा लाॅकडाउन, जानें क्या बंद रहेगा क्या नहीं

नयी दिल्ली : कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एक बार फिर से लाॅकडाउन की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने देश में लाॅकडाउन को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लाॅकडाउन रहेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि लाॅकडाउन 2.0 की समयसीमा तीन मई को खत्म हो रही है। इसके पहले ही सरकार ने लाॅकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब चार मई से 17 मई तक लाॅकडाउन 3.0 रहेगा।

इसके पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर देशभर के रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की सूची जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तीन मई के बाद जिलों को अलग-अलग जोन के हिसाब से बांटने का काम किया। नए नियमों के मुताबिक अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है, तो वह ग्रीन जोन में आएगा। पहले ये समय 28 दिनों का था। 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं।

बता दें कि लाॅकडाउन 3.0 में कुछ छूट दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को भी छूट दी गई है। ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट रहेगी। इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। यानी की यदि एक बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 लोग ही यात्रा कर पाएंगे।

वहीं ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। वहीं ऑरेंज जोन की बात करें तो यहां बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति दी जाएगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही यात्री बैठ सकेगा। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खोल दिये जाएंगे।

वहीं पहले के ही तरह लॉकडाउन 3.0 के दौरान भी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा मॉल्स, सिनेमा, पब्स, रेस्तराँ आदी को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान हवाई, रेल और मेट्रो की यात्राओं पर पाबंदी जारी रहेगी।

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