Kolkata rape-murder case: Supreme Court said - National Task Force should be formed

आरजी कर पीड़िता के परिजन ने नए सिरे के मामले जांच की मांग की

  • सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

RG Kar Medical College Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता के माता-पिता ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली।

मामले की सुनवाई के दौरान, पीड़िता के परिवार ने इस मामले की नए सिरे से जांच करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार के वकील से यह पूछा कि क्या कोर्ट को मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसी मामले में एक याचिका पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी है।

इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के परिवार के वकील को चेतावनी दी कि उन्हें कोर्ट में हलफनामे के साथ सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस मामले में पहले ही संजय रॉय के खिलाफ दोषसिद्धि हो चुकी है।

ज्ञात हो कि इस मामले में आरोपी कोलकाता पुलिस से जुड़े नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को बनाया गया था।

आरोप है कि 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया।

शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने जांच की, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने इस मामले में जांच की और 18 जनवरी 2025 को संजय रॉय को दोषी करार दिया।

इसके बाद, सियालदह कोर्ट ने 20 जनवरी 2025 को दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई, और उसे 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस घटना ने कोलकाता में भारी आक्रोश पैदा किया था, और डॉक्टरों द्वारा इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए थे।

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