नई दिल्ली : देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में सप्ताह में तीन दिन अवकाश का प्रावधान हो सकता है। सोमवार को बजट में श्रम मंत्रालय के लिए हुई घोषणा पर जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने बताया कि कि केंद्र सरकार सप्ताह में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने के बारे में विचार कर रही है। उनके अनुसार, नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से निर्णय कर सकते हैं।
नए नियमों के अनुसार, सरकार ने कार्य के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को भी लेबर कोड शामिल किया है। काम करने के घंटों की सप्ताह में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है। EPF पर टैक्स लगाने को लेकर बजट में हुई घोषणा के बारे में बताते हुए श्रम सचिव ने कहा कि इसमें ढाई लाख रुपये से अधिक निवेश होने के लिए टैक्स केवल कर्मचारी के योगदान पर लगेगा।
कंपनी की ओर से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई भार नहीं पडे़गा। साथ ही छूट के लिए EPF और PPF भी नही जोड़ा जा सकता। अधिक वेतन पाने वाले लोगों की ओर से होने वाले बड़े निवेश और ब्याज पर खर्च बढ़ने के कारण सरकार ने ये फैसला लिया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, 6 करोड़ में से केवल एक लाख 23 हजार अंशधारक पर ही इन नए नियमों का असर पड़ेगा।