Kolkata government will bring anti-rape law, what is this law and what is the punishment provision?

बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल पेश करेंगी ममता, बीजेपी का भी समर्थन

कोलकाता। कोलकाता (Kolkata) के अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या (Rape and murder of female doctor) की घटना के बाद सत्ताधारी टीएमसी सवालों (Ruling TMC questions) के घेरे में है। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में रेप विरोधी कानून बनाने के लिए दो दिन का विधानसभा का विशेष सत्रा बुला रही है। यह विशेष सत्र आज से ही शुरू हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में विधेयक पेश कर सकती हैं। इस विधेयक का समर्थन बीजेपी भी कर सकती है। कुणाल घोष और मृतका के परिवार के बीच एक घंटे तक मुलाकात हुई। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी परिवार से मिले थे।

घोष ने बताया कि उन्होंने पीड़िता के पिता से कहा है कि अगर उनके या फिर पार्टी के किसी नेता के बयान को लेकर उन्हें कोई कन्फ्यूजन होता तो वह तुरंत अलर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि पार्टी ने कुछ छोड़ दिया हो या फिर किसी पार्टी नेता ने ऐसा बयान दिया हो जिससे उनको दुख पहुंचा हो। उन्होंने कहा, पीड़िता के पिता से कहा है कि अगर किसी सुधार की जरूरत है तो वह तुरंत बताएं। तुरंत कोर्स करेक्शन किया जाएगा।

पीड़िता के पिता ने कहा- दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएं

मुलाकात के बाद घोष ने बताया कि पीड़िता के पिता ने कहा है कि वे यही चाहते हैं कि दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। इसके अलावा बंगाल की सत्ताधारी पार्टी सीबीआई जांच को तेजी से आगे बढ़ाने में सहयोग करे। वहीं, पीड़िता के पिता ने घोष के साथ हुई बातचीत पर टिप्पणी करने से इनकार दिया।

घोष ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से उन्हें कई राजनीतिक बहस में हिस्सा लेना पड़ा। हो सकता कि उन्होंने अनजाने में कुछ बोल दिया हो जिससे पीड़िता के परिवार को दुख पहुंचा हो। उन्होंने कहा, मैंने परिवार को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि दोषियों को पकड़ने में प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरत रहा है।

प्रशासन को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए

पीड़िता के पिता ने कुणाल घोष के साथ हुई बातचीत के बारे में टिप्पणी नहीं की लेकिन प्रस्तावित विधेयक को लेकर कहा, इस तरह के अपराध के लिए कड़े कानून की जरूरत हमेशा ही रही है। लेकिन पहले प्रशासन को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे कि अपराधी गिरफ्तार हों। जब तक अपराधी ही नहीं पकड़ में आएगा, कड़े कानून क्या कर लेंगे। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावित विधेयक में रेप के दोषियों को सजा-ए-मौत या फिर उम्रकैद की बात कही गई है।

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