कोलकाता | 24 अक्टूबर 2025 : पश्चिम बंगाल में दिवाली और काली पूजा की रात को अवैध पटाखे फोड़ने और उपद्रव करने के आरोप में 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य पुलिस ने 1,000 किलो से अधिक प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए हैं। राजधानी कोलकाता में ही 16 लोगों को हिरासत में लिया गया।
🚨 पुलिस की कार्रवाई और नियमों का उल्लंघन
- 43 लोगों को प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
- 110 लोगों को उपद्रव और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया
- कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने निर्देश दिए थे कि
“शाम 8 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति है”
- लेकिन कई इलाकों में रातभर पटाखे फोड़े गए, जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ा
⚖️ हाई कोर्ट के निर्देश और प्रशासनिक सख्ती
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने नवंबर 2023 में जनहित याचिका के आधार पर
“काली पूजा और दिवाली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए थे”
- छठ पूजा के लिए भी सुबह 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है
- राज्य सरकार और पुलिस ने सख्त निगरानी और गश्त के आदेश दिए थे
कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने दिवाली के मौके पर निर्देश जारी करते हुए कहा था कि शाम 8 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति है। लेकिन कई इलाकों में रात देर तक पटाखे फोड़े गए।
इसके पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने नवंबर 2023 में दायर जनहित याचिका के आधार पर राज्य सरकार को काली पूजा और दिवाली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए थे। छठ पूजा के मौके पर भी सुबह 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।

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