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वैष्णो देवी में 20 टन चांदी ‘नकली’ होने और 550 करोड़ की हेराफेरी के आरोप: कोर्ट ने सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया

नेशनल न्यूज डेस्क | 04 अगस्त 2026: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में चढ़ावे की करीब 20 टन चांदी के ‘नकली’ होने और लगभग 550 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोपों वाला मामला अब कोर्ट की निगरानी में आ गया है।

जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने और सभी सबूत तुरंत सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। सीजेएम मुनीष कुमार मनहास ने यह आदेश 29 जुलाई को दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।


आरोप क्या हैं?

वकील दीपक शर्मा ने कोर्ट में एक अर्जी दी थी। उनका आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई गई करीब 20 टन चांदी में मिलावट, अदला-बदली और गबन हुआ है। इस चांदी की अनुमानित कीमत करीब 550 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

दीपक शर्मा ने सबसे पहले 9 मई को जम्मू क्राइम ब्रांच के आईजी और एसएसपी, आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत दी थी।


जांच की स्थिति

कोर्ट के सामने एसएसपी क्राइम ब्रांच, ईओडब्ल्यू जम्मू की रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम ब्रांच को शिकायत 11 मई को मिली थी। 20 मई को इसे आगे की कार्रवाई के लिए क्राइम हेडक्वार्टर भेजा गया।

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9 जून को क्राइम हेडक्वार्टर ने इसे जोनल पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू को भेजने की मंजूरी दी। 13 जून को यह मामला आईजी जम्मू जोन को भेजा गया।

इसके बाद जांच के लिए इसे एसएसपी रियासी को सौंपा गया और आखिर में भवन, कटरा के डीएसपी को जांच का जिम्मा दिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला जांच के स्तर पर ही है।

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कोर्ट का आदेश

29 जुलाई की सुनवाई के दौरान वकील दीपक शर्मा ने कोर्ट से मांग की कि इस मामले से जुड़े सभी सबूतों को फौरन सुरक्षित किया जाए। इनमें बची हुई चांदी, सैंपल, स्टॉक रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल डेटा और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

अर्जी में कहा गया कि अगर चांदी को अभी पिघलाया, रिफाइन किया या डेटा डिलीट हो गया तो सबूतों की पहचान हमेशा के लिए खराब हो जाएगी।

इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने डीएसपी भवन, कटरा को निर्देश दिया कि वे सबूत सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कदम उठाएं और चल रही जांच की विस्तृत रिपोर्ट अगली तारीख पर पेश करें।

वकील दीपक शर्मा ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश से अब जांच और जरूरी सबूतों की सुरक्षा दोनों सीधे कोर्ट की निगरानी में आ गए हैं।

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निष्कर्ष: माता वैष्णो देवी मंदिर के चांदी चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला अब कोर्ट की निगरानी में है। पुलिस को सबूत सुरक्षित रखने और विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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