तस्करी मामले में TMC नेता अनुब्रत को 14 दिन की जेल हिरासत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में गाय की तस्करी के मामले (Cattle Smuggling Case) में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mandal) को बुधवार को सीबीआई (CBI) की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने टीएमसी नेता को 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया है। अब गाय की तस्करी के मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। टीएमसी नेता को गाय की तस्करी के मामले में सीबीआई ने बोलपुर से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल में हिरासत के दौरान सीबीआई पूछताछ भी कर सकती है।

इससे पहले मंगलवार को टीएमसी के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल के मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश को एक पत्र मिला है। पत्र में मंडल को जल्द जमानत न दिए जाने की सूरत में उन्हें और उनके परिवार को ड्रग मामले में फंसाने की धमकी दी गई है। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने पश्चिम बर्धमान जिले के जिला न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनके समक्ष मौजूद  ‘खतरे’ पर गौर फरमाने और इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-न्यायिक सेवा (अपीलीय पक्ष) के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने पत्र में कहा है, “बड़ी चिंता के साथ मैं आपको बप्पा चटर्जी नाम के एक व्यक्ति द्वारा इस अदालत के प्रभारी के नाम लिखा एक पत्र भेज रहा हूं, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर अनुब्रत मंडल को रिहा नहीं किया गया तो मेरे परिवार के सदस्यों को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में फंसा दिया जाएगा।” सीबीआई ने टीएमसी की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष  मंडल को 11 अगस्त को गाय की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था।

मंडल ने 20 अगस्त को खराब सेहत का हवाला देते गुए जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सीबीआई के वकील ने उन्हें ‘बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति’ करार देते हुए इस याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो वह ‘गवाहों को प्रभावित करने के अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर सकते हैं।’

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