नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की अवधि 6 माह बढ़ाई गई

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के प्रावधानों के तहत राज्य के समूचे क्षेत्र को आज से अगले छह माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि संपूर्ण राज्य में अभी ऐसी खतरनाक तथा अशांत स्थिति में है जिससे निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार इस अधिनियम की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को 30 दिसंबर से अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर रही है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने नागालैंड में अफस्पा अधिनियम को लेकर हाल ही में एक 5 सदस्य समिति का गठन किया था। यह समिति राज्य में अफस्पा से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी और उसके बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। माना जा रहा है कि इसके मद्देनजर ही राज्य में अफस्पा के प्रावधानों को फिलहाल लागू रखने का निर्णय लिया गया है।

समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। राज्य में गत 4 दिसंबर को सेना की कारवाई में कुछ असैनिकों के के मारे जाने के बाद विभिन्न स्तर पर हुए विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस समिति का गठन किया था। सेना भी इस घटना की अपने स्तर पर व्यापक जांच कर रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *