Sumpreme Court

अरावली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, केंद्र-राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली, 29 दिसंबर 2025: अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और खनन गतिविधियों से जुड़े सुओ मोटो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा यू-टर्न लिया है। कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को दिए अपने ही फैसले को स्थगित (स्टे) कर दिया है, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अरावली रेंज की परिभाषा को स्वीकार किया गया था।

इस फैसले से अरावली क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खनन और अन्य गतिविधियों के लिए रेगुलेटेड जोन में आ गया था, जिससे पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ी थी।

मुख्य फैसला और आदेश

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज सुनवाई में कहा कि अरावली की परिभाषा पर अभी और जांच जरूरी है। कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए:

  • 20 नवंबर के फैसले पर रोक: अरावली रेंज की परिभाषा को स्वीकार करने वाला पुराना फैसला फिलहाल लागू नहीं होगा।
  • नई एक्सपर्ट कमेटी: अरावली की भौगोलिक, पर्यावरणीय और कानूनी परिभाषा की जांच के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश। कमेटी में वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और भूगोलवेत्ता शामिल होंगे।
  • नोटिस जारी: केंद्र सरकार (पर्यावरण मंत्रालय) और चार अरावली राज्यों – राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा – को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

पृष्ठभूमि

  • 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा को मंजूरी दी थी, जिससे अरावली का लगभग 90% हिस्सा खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खुल सकता था।
  • पर्यावरण संगठनों ने इसे “पर्यावरणीय आपदा” बताया और सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की मांग की।
  • आज के फैसले से अरावली की सुरक्षा पर फिलहाल पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी, जबकि नई कमेटी की रिपोर्ट आने तक कोई बड़ा फैसला नहीं होगा।

राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रतिक्रियाएं

  • हरियाणा सरकार: पर्यावरण मंत्री ने इसे “पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता” बताया।
  • राजस्थान: स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह खनन माफिया के खिलाफ बड़ी जीत है।
  • पर्यावरण संगठन: “सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा के लिए सही कदम उठाया।”

यह मामला अरावली की पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई का हिस्सा है। नई कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे कोलकाता हिन्दी न्यूज चैनल पेज को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। एक्स (ट्विटर) पर @hindi_kolkata नाम से सर्च कर, फॉलो करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =