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पाँशकुड़ा इलाके में शराब की दुकान का लाइसेंस न देने की अर्जी; आबकारी विभाग को ज्ञापन

खड़गपुर। पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत पाँशकुड़ा के वर्तमान ऑफिस से सटे स्थान पर नई कोई शराब की दुकान का लाइसेंस न दिया जाए, इस आवेदन के साथ आज पूर्व मेदिनीपुर जिला मद एवं मादकद्रव्य विरोधी कमिटी की ओर से आबकारी विभाग के सुपरिंटेंडेंट को स्मारकलिपि सौंपी गई।

कमिटी के जिला संयोजक नारायण चंद्र नायक ने बताया कि 16 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के पाँशकुड़ा के वर्तमान ऑफिस से सटे स्थान पर एक व्यक्ति नई शराब की दुकान शुरू करने का प्रयास कर रहा है। जबकि उक्त सटे स्थान पर चार/पाँच लाइसेंस प्राप्त दुकानें मौजूद हैं। इलाके में फिर नई सरकारी शराब की दुकान खुलने पर इलाके का स्वस्थ सामाजिक वातावरण बुरी तरह प्रभावित होगा।

वैसे ही अवैध कच्ची शराब के प्रकोप सह विभिन्न प्रकार के मादकद्रव्य (गांजा, हेरोइन, नशायुक्त पत्ता आदि) के प्रसार से इलाके के लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। उसके ऊपर नई शराब की दुकान खुलने पर इसके कुप्रभाव से छात्र-युवकों का एक बड़ा हिस्सा नशाग्रस्त हो जाएगा।

उक्त स्मारकलिपि की प्रति विभाग के कोलाघाट सर्कल के ओ.सी. के पास जमा कराई गई है, ऐसा कमिटी स्रोत से ज्ञात हुआ है।

दूसरी ओर आज भोर में पाँशकुड़ा थाने के राधाबल्लभचक के जगन्नाथ भौमिक नामक एक चोलाइ शराब कारोबारी को विभाग के कोलाघाट सर्कल के ओ.सी. राहुल दास ने चोलाइ शराब सहित गिरफ्तार किया। आज उक्त कारोबारी को कोर्ट में पेश करने पर उसे 14 दिनों की पुलिस हिरासत मिली।

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